नागरिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं संचालित की जाती है ऐसी एक योजना झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2022 की शुरुआत झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की गई है. राज्य में बेरोजगारी कम करने और राज्य के नागरिकों को रोजगार दिलाने में मदद होगी इस योजना के माध्यम से झारखंड के नागरिकों सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी इस आर्टिकल को पढ़कर आप को योजना के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी जैसें की मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2022 क्या है इसके लाभ, उद्देश्य, पात्रता, जरूरी दस्तावेज, आवेदन की प्रक्रिया क्या है.
झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2022 क्या है?
झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी द्वारा राज्य के युवा नागरिकों को रोजगार दिलाने के लिए झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का आरंभ किया गया है इस योजना के तहत बेरोजगार नागरिकों को रोजगार से जोड़ने जोड़ने का प्रयास किया जाएगा.
इस योजना के तहत शहर तथा ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को रोजगार दिलाने के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन कम ब्याज पर दिया जाएगा. इस योजना के अंतर्गत 40% पक्का अनुदान भी प्रदान किया जाएगा जोकि अधिकतम से ₹5 लाख तक का होगा. इस 5 लाख पर कोई गारंटी देनी नहीं होगी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र आवेदन कर्ताओं को केवल 60% लोन की रकम का भुगतान करना होगा और उसे 40% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा.
इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग तथा सखी मंडल की दीदीया उठा सकती है. झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2022 के अंतर्गत यात्री परिवहन आदि के लिए वाहन खरीदने की सुविधा भी लाभार्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी
इस योजना से राज्य में बेरोजगारी दर में कमी आएगी और लाभार्थियों की आय में बढ़ोतरी होगी और यह लाभार्थी व्यवसाय कर लोगों को रोजगार प्रदान करने में सक्षम बनेंगे.
झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2022 Summary By Yojana Mitr
योजना का नाम | मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना |
इनके द्वारा शुरू की गयी | झारखंड सरकार |
लाभार्थी | झारखंड के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन तथा सखी मंडल की दीदियां |
साल | 2022 |
आवेदन | ऑफलाइन/ऑनलाइन |
उद्देश्य | स्वरोजगार प्रदान करने के लिए नागरिकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना |
आधिकारिक वेबसाइट | www.jharkhand.gov.in |
हेल्पलाइन नंबर | 12269 |
झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2022 का कार्यान्वयन कैसे होगा?
झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2022 का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को आवेदन पत्र सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ संबंधित विभाग में जमा करने होंगे उसके बाद विभाग अधिकारी द्वारा डॉक्यूमेंट का सत्यापन होगा सत्यापन प्रक्रिया के बाद विभाग अधिकारियों द्वारा आवेदन करता को सूचित किया जाएगा आवेदन कर्ता को विभाग कार्यालय में भी बुलाया जा सकता है. सत्यकम प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाभार्थियों के बैंक खाते में लोन की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जमा कर दी जाएगी इस पूरी प्रक्रिया में 15 दिन से 1 महीने तक का समय लग सकता है.
Note: आवेदन करता को आवेदन पत्र भरते समय इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि उनके द्वारा दर्ज की गई जानकारी बिल्कुल सही होनी चाहिए यदि लाभार्थी ने कोई जानकारी गलत दर्ज की है तो इस सूची में उनका आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है.
झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का उद्देश्य क्या है?
झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का मुख्य उद्देश्य रोजगार नागरिकों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है.
झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2022 की विशेषताएं तथा लाभ क्या है?
- झारखंड सरकार द्वारा झारखंड राज्य के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का आरंभ किया गया है.
- प्रदेश के नागरिकों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा.
- यह लोन कम से कम ब्याज पर दिया जाएगा साथ ही में इस लोन पर 40% (अधिकतम ₹5 लाख) तक का अनुदान दिया जाएगा.
- झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ₹50000 तक के लोन के लिए कोई गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है
- योजना के अंतर्गत यात्री परिवहन के लिए वाहन खरीदारी की सुविधा भी लाभार्थी को उपलब्ध करवाई जाएगी.
- नागरिक कुत्ता स्वरोजगार तापमान कर आत्मनिर्भर बन पाएंगे.
- इस योजना का लाभ लेने के लिए परिवार की वार्षिक आय 5 लाख से कम होनी चाहिए.
झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2022 के लिए पात्र लाभार्थी
- अनुसूचित जाति
- अल्पसंख्यक वर्ग
- पिछड़ा वर्ग
- दिव्यांगजन
- सखी मंडल की दीदीया
झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए पात्रता क्या है?
- आवेदन करता झारखंड राज्य के स्थाई निवासी होना चाहिए
- आवेदन कर्ता की परिवार की वार्षिक आय ज्यादा से ज्यादा ₹5 लाख होनी चाहिए.
- आवेदन कर्ता की आयु कम से कम 18 साल और अधिकतम यानी ज्यादा से ज्यादा 45 साल होनी चाहिए.
- आवेदन कर्ता बेरोजगार होना चाहिए.
- सखी मंडल की दिव्य इस योजना को आवेदन कर सकती है.
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में आवेदन करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज कौन से है?
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
- बैंक अकाउंट डिटेल्स
Offline आवेदन से सम्बंधित कार्यालय कौन कोनसे है?
आवेदक इन सभी विभाग में से किसी में भी जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते है और जमा करवा सकते है। सम्बंधित कार्यालय इस प्रकार से है.
- आदिवासी सहकारी विकास निगम झारखंड
- अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम झारखंड
- अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम झारखंड
- पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम झारखंड
- जिला कल्याण पदाधिकारी झारखंड
झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2022 का आवेदन कैसे करें?
आवेदक इन सभी विभाग में से किसी में भी जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते है और जमा करवा सकते है। सम्बंधित कार्यालय इस प्रकार से है.
- आवेदक को सबसे पहले मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से जुड़े कार्यालय में जाना होगा।
- आवेदक को अपने साथ आवेदन फॉर्म से जुड़े सभी दस्तावेजों (जो हमने ऊपर बताये है) को अपने साथ ले जाना है।
- अब आप कार्यालय में जाकर अधिकारी से आवेदन फॉर्म लें.
- इसके बाद आपको फॉर्म में पूछी गयी जानकारी जैसे: अपना नाम, पता, लिंग, वर्ग, जन्मतिथि, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आदि को भरना है.
- इसके बाद आप फॉर्म में मांगे गए दस्तावेजों को अटैच कर दें.
- सभी जानकारी भरने के पश्चात फॉर्म को दोबारा पढ़ लें और यदि किसी भी प्रकार की गलती होगी तो उसका सुधार कर लें. नहीं तो आपका आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है.
- अब आप फॉर्म को कार्यालय में अधिकारी के पास जमा करवा दें.
- इसके बाद आपके फॉर्म व डाक्यूमेंट्स का अधिकारी द्वारा सत्यापन (वेरिफिकेशन) किया जायेगा, जिसके बाद आपको लाभ मिलना शुरू हो जायेगा।
झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना सरकारी वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर कोनसे है?
- आधिकारिक वेबसाइट https://pmcaresforchildren.in
- हेल्पलाइन नंबर 12269
ज्यादा तर पूछे जाने वाले सवाल | FAQs
झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना क्या है?
यह योजना झारखण्ड सरकार द्वारा शुरू की गयी है। योजना के माध्यम से नागरिकों को कम ब्याज पर 25 लाख तक का लोन सरकार द्वारा प्रदान किया जायेगा। जिसके माध्यम से वह स्वरोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनेगे.
झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ राज्य के कौन से नागरिक ले सकते है?
झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ राज्य के स्थायी निवासी जो की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग के नागरिक एवं सखी मंडल की महिलाएं ले सकती है.
झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की आवेदन प्रक्रिया क्या होगी?
योजना की आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन व ऑनलाइन मोड द्वारा रखी गयी है बता देते है अभी ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को शुरू नहीं किया गया है जैसे शुरू की जाएगी आप पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते है और ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने पर आपको सम्बंधित कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म भरके वही जमा करवा सकते है.
झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की आधिकारिक वेबसाइट www.jharkhand.gov.in है। अभी योजना की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई जैसे ही ऑनलाइन माध्यम से प्रक्रिया शुरू की जाएगी आवेदक इसका आवेदन आसानी से कर सकते है अन्यथा आवेदक ऊपर बताये गए आवेदन से सम्बंधित कार्यालय में ऑफलाइन माध्यम से योजना का फॉर्म भर सकते है.
झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत कितने प्रतिशत का अनुदान बेरोजगारों को प्रदान किया जाता है?
झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत 40% या ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपये तक का अनुदान बेरोजगारों को रोजगार शुरू करने के लिए दिया जाता है.
झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में आवेदन करने के पश्चात नागरिक को कितने दिन में लोन राशि प्राप्त होगी?
रोजगार सृजन योजना में आवेदन करने के पश्चात नागरिक को 15 दिन या 1 महीने तक का समय लोन राशि प्राप्त होने में लगता है। आवेदक के सभी डाक्यूमेंट्स का सत्यापन होने के बाद लोन राशि आवेदक के खाते में भेज दी जाती है, लोन राशि तभी प्राप्त होगी जब आवेदक का स्वयं का बैंक अकाउंट होगा.
झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से सम्बंधित हेल्पलाइन नंबर क्या है?
योजना से जुड़ा हेल्पलाइन नंबर 12269 है। आवेदक को यदि किसी भी प्रकार की शिकायत या कोई जानकारी हासिल करनी होगी वह दिए गए नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का हल जान सकते है इसके अलावा दी गयी ईमेल ID stateportal_assist@rediffmail.com पर भी ईमेल भेज सकते है.
झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ किसे दिया जाएगा?
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना झारखण्ड का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी वर्ग के युवा वर्ग को दिया जायेगा.
झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत क्या नागरिक वाहन खरीद सकते है?
जी हां, योजना के अंतर्गत नागरिक को वाहन खरीदने की सुविधा भी सरकार ने उपलब्ध करवाई है.
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